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परिजनों के साथ काम करने के बारे में कथन

Hireup विकलाँगता-ग्रस्त व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए समुचित और अनुकूलनीय समर्थन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। परिजनों द्वारा देखभाल और समर्थन सेवाएँ प्रदान किए जाने के संबंध में Hireup सभी प्रासंगिक दिशानिर्देशों और नियमों का पालन करता है।

परिजनों द्वारा Hireup प्लेटफॉर्म के माध्यम से समर्थन उपलब्ध कराने की क्षमता आपके फंडिंग निकाय द्वारा नियत किए गए नियमों और आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

यह कथन परिजनों के साथ काम करने के लिए Hireup का दृष्टिकोण निर्धारित करता है।

एनडीआईएस (NDIS) फंडिंग के माध्यम से समर्थन के इच्छुक व्यक्ति

जनवरी 2014 में एनडीआईए (NDIA) ने व्यक्तिगत देखभाल समर्थन (Personal Care Supports) के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए अपने परिचालनात्मक दिशानिर्देश (Operational Guidelines) जारी किए थे।

अध्याय 11.1 की धारा 11 में एनडीआईएस (NDIS) का यह कथन है -”एनडीआईएस (NDIS) प्रतिभागियों के माता-पिता या परिजनों को व्यक्तिगत देखभाल समर्थन प्रदान करने के लिए फंडिंग नहीं देगा। इसमें  क्षति या उपेक्षा के खतरे अथवा समर्थन प्रदान करने के लिए समुचित प्रदाता उपलब्ध न होने जैसी सर्वाधिक असाधारण परिस्थितियों के लिए अपवाद है”

यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम परिचालनात्मक दिशानिर्देशों (Operational Guidelines) का अनुपालन कर रहे हैं, आपको एनडीआईए (NDIA) से प्राप्त पत्र Hireup को उपलब्ध कराना होगा, जिससे यह पता चल सके कि आपको अपने परिजन को समर्थन देने के लिए अनुमोदित किया गया है।

कृपया ध्यान दें: एनडीआईए (NDIA) हरेक मामले में विशेष परिस्थितियों को देखकर परिजनों को फंडिंग केवल तभी देगा जब समुचित समर्थन प्रदाता की उपलब्धता का कोई भी विकल्प बाकी न रहे। यदि एनडीआईए (NDIA) प्रतिभागी की योजना के तहत समर्थन के लिए फंडिंग का प्रबंध करता है, तो परिजन को फंडिंग केवल तभी दी जाएगी जब वह एक पंजीकृत समर्थन प्रदाता हो।

अन्य फंडिंग के माध्यम से समर्थन के इच्छुक व्यक्ति

यदि आपको एनडीआईएस (NDIS) के बजाय किसी दूसरे वित्त-पोषण निकाय से फंडिंग प्राप्त होती है और आप अपने परिजन से समर्थन प्राप्त करने के लिए निवेदन करते/करती हैं, तो Hireup आपसे फंडिंग का विवरण देने के लिए कहेगा और इसकी उपयुक्तता के लिए प्रासंगिक नियमों व दिशानिर्देशों की समीक्षा करेगा।